पुणे में आपदा प्रबंधन अधिनियम हुआ लागु; कोरोना की पृष्ठभूमि पर सरकार ने लिया फैसला
इस अधिनियम के तहत इस संक्रमण को रोकने के संदर्भ में विभिन्न तरह के उपाय करने के निर्देश दिए गए है. जिला आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण के अध्यक्ष नवलकिशोर राम ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए है.
ज्ञात हों कि, पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के संक्रमण बढ़ने की खबरें आ रही है. इसी के मद्देनजर विदेश से आने वाले यात्रियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है. देश के विभिन्न एयरपोर्ट पर सतर्कता के सारे नियमों पर कड़ाई से अमल किया जा रहा है.
इन उपायों के बाद भी पुणे में कोरोना से संक्रमित मरिजों की संख्या 5 हो गयी है. इस खबर से राज्य सरकार और प्रशासन हरकत में आ गया है.
इस आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न तरह उपाय शुरू किए गए है. इनमें जिले में स्वतंत्र रूप से डाक्टरों की टीमें तैयार की गई है, जोकि हमेशा के लिए चिकित्सा साधनों से तैयार रहेंगी.
संदेहास्पद मरिजों के लिए फौरन एम्ब्युलेन्स की व्यवस्था की जाएगी. कोरोना के संक्रमण की जानकारी के लिए विशेष कक्ष स्थापित किए जाएंगे. साथ ही मदद केंद्रों को भी स्थापित किया जाएगा, जिससे मदद को फौरन मुहैया करवाया जा सकें.
108 नंबर की तर्ज पर 104 टोल फ्री नंबर कार्यान्वित किया जाएगा. इस नंबर पर कोरोना के संदर्भ में फौरन जानकारी पहुंचाई जाएगी, ज्यादा दामों पर मास्क एवं दवाइयों की बिक्री करने वाले व्यवसायिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
कोरोना के संदर्भ में किसी को भी जानकारी के लिए राज्यस्तरी नियंत्रण कक्ष तथा राष्ट्रीय काल सेंटर की स्थापना की गई है. इस कॉल सेंटर का नंबर 91-11-23978046 पर संपर्क करें.
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