महाराष्ट्र में अब होंगे केवल ‘रेड’ और ‘नॉन रेड’ जोन
राज्य सरकार ने नियमावली में किए गए बदलाव, 22 मई से लागु होंगे लागु
मुंबई - कोरोना संक्रमण की पृष्ठभूमि पर लगाया गया लॉक डाउन महाराष्ट्र में 31 मई तक बढ़ाया गया है. लेकिन इस लॉक डाउन-4 में नियमावली में कई सारे बदलाव किए गए है. पहले महाराष्ट्र में रेड, ऑरेंज और ग्रीन ऐसे तीन तरह के जोन थे, लेकिन अब 22 मई से केवल रेड और नॉन रेड ऐसे दो ही जोन होंगे, ऐसी जानकारी राज्य सरकार की ओर से दी गई है.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कोविड-19 की राज्य की अब तक की स्थिति के संदर्भ में अवगत कराया. उन्होंने अब तक लॉक डाउन में साथ देने के लिए राज्य की जनता का आभार प्रकट किया और आगे जिन बातों का खयाल रखना है, उसकी भी जानकारी दी.
उद्धव ठाकरे ने बताया कि, रेड जोन की स्थिति अभी भी काफी गंभीर है. इसलिए रेड जोन के इलाकों में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी. उन्होंने रेड जोन के शहरों की सूचि में शामिल नाम घोषित किए.
इसमें मुंबई, पुणे, सोलापुर, नाशिक, अमरावती, मालेगांव, औरंगाबाद, धुलिया, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अकोला यह सभी जिले रेड जोन में होने की बात कही. इसके अलावा राज्य के बाकी जिले नॉन रेड जोन में शामिल होंगे.
जो जिले नॉन रेड जोन में शामिल है, उन्हें पहले से कुछ ज्यादा रियायतें मिल सकती है, लेकिन इस जोन में भी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण केंद्र, होटल, मॉल, सभी मंदिर और प्रार्थनास्थल बंद ही रहेंगे. लेकिन जिन शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस या फिर दूरस्थ शिक्षा दी जा रही है, वे सुचारू रहेंगे.
रेड जोन में शराब की दुकानें, दूसरे जिलों से बसों की यातायात, निर्माण कार्य, निजी कार्यालय, सलून, स्पा, ऑटोरिक्षा, कैब तथा स्टेडियम बंद रहेंगे. रेड जोन में कड़े निर्बंध लागु रहेंगे, जबकि नॉन रेड जोन में यह सब शुरू किया जा सकता है.
रेड जोन में शराब की घर पर डिलीवरी हो पाएगी, अत्यावश्यक सेवा के लिए वाहनों आवागमन जिसमे चालक के साथ केवल दो व्यक्ति होंगे, बाइक पर केवल एक ही व्यक्ति के जाने की अनुमति होगी, मर्यादित समय में और मर्यादित जगहों पर सब्जी-फलों की बिक्री, ऑनलाइन ऑर्डर देकर सामान घर पर मंगवा सकते है.
कोविड-19 के लिए इससे पहले जारी किए गए सभी निर्बंध पहले की तरह लागु रहेंगे, जैसे सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क का इस्तेमाल, किसी समारोह को 50 से अधिक लोगों की उपस्थिति ना हों, सार्वजनिक जगहों पर थूंकना दंण्डनीय अपराध कायम रहेगा.
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