UP में स्कूल यूनिफॉर्म में पार्क और मॉल में बच्चों के प्रवेश पर लगेगी रोक, प्रतिबंध को लेकर DM करेंगे मॉनिटरिंग
क्या लिखा है पत्र में : जारी पत्र में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने एक पत्र लिखते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 की धारा-17 (1) के प्राविधानों के अंतर्गत किया गया है।
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल संरक्षण एवं अधिकार से संबंधित मामलों का अनुश्रवण करते हुए उचित कार्यवाही करने के लिए अधिकार प्राप्त हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 की धारा-13 (1) (जे) तथा 14 (1) के प्राविधानों के अंतर्गत इस आयोग को बालकों के अधिकारों का उल्लंघन एवं उनकी संरक्षा के अतिक्रमण का स्वतः संज्ञान लेते हुए और जांच कराने का पूर्ण अधिकार है।
उपर्युक्त विषयक आयोग के संज्ञान में आया है कि विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र/ छात्रों द्वारा विद्यालय समय में विद्यालय न जाकर अन्य सार्वजनिक स्थानों पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट आदि में जाकर समय व्यतीत करते हैं।ऐसी परिस्थितियों में अप्रिय घटना होने की भी संभावना बन जाती है।
अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में छात्र/ छात्राओं का विद्यालय यूनिफार्म में प्रवेश प्रतिबंधित हो कृत्य कार्यवाही कराते हुए आयोग को एक सप्ताह में अवगत कराए।
क्या बोलीं आयोग की सदस्य : उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने पत्र की पुष्टि करते हुए बताया कि स्कूल के समय पर यूनिफॉर्म में पार्क और मॉल में एंट्री बैन करने को लेकर समस्त जिला अधिकारी को पत्र लिखा है और मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
from मुख्य ख़बरें https://ift.tt/bpL401Y
via IFTTT
Post A Comment
No comments :