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कप्पन को जमानत मिलने पर पत्नी रेहाना ने जताई खुशी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से पत्रकार सिद्दीक कप्पन को जमानत मिलने के कुछ घंटों बाद उनकी पत्नी रेहाना सिद्दीक ने इसपर खुशी जाहिर की। रेहाना सिद्दीक ने शुक्रवार को पीटीआई-से कहा “उन्हें ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के मामले में उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। देर से ही सही न्याय की किरण आई। मुझे इसकी खुशी है।” उन्होंने कहा, “ लेकिन उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बावजूद अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है। जिस कार में वह यात्रा कर रहे थे, उसका चालक आलम जमानत मिलने के बावजूद जेल में है। उम्मीद है कि उसे भी न्याय मिलेगा और जल्द ही रिहा होगा।”

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को धन शोधन के एक मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी। कप्पन की जमानत याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने पारित किया। कप्पन वर्तमान में लखनऊ की जिला जेल में बंद है। हाथरस जाते समय उन्हें दो साल पहले गिरफ्तार किया गया था। हाथरस में एक दलित महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया था। कप्पन को तीन अन्य लोगों - अतिकुर रहमान, आलम और मसूद के साथ पीएफआई से कथित तौर पर संबंध रखने और हिंसा भड़काने के षड़यंत्र का हिस्सा होने के लिए मथुरा में गिरफ्तार किया गया था। कप्पन के खिलाफ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के अलावा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और आईटी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य मामले में नौ सितंबर को कप्पन को जमानत दे दी थी।



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