ममता सरकार का वित्तमंत्री सीतारमण पर पलटवार, केंद्र पर 2400 करोड़ रुपए का GST मुआवजा बकाया
कोलकाता। पश्चिम बंगाल ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्षतिपूर्ति के तौर पर केंद्र सरकार पर उसका 2,409.96 करोड़ रुपए बकाया है। इसके साथ ही सरकार ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान से असहमति जताई है, जिसमें उन्होंने राज्य के लेखा-परीक्षित आंकड़े दाखिल नहीं करने की बात कही थी।
पश्चिम बंगाल के बकाया क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किए जाने संबंधी दावे का जवाब देते हुए सीतारमण ने सोमवार को संसद में कहा था कि जीएसटी क्षतिपूर्ति राज्य के लेखा परीक्षा वाले आंकड़े उपलब्ध कराए जाने पर ही जारी की जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल ने यह वर्ष 2017 से ही ये आंकड़े नहीं दिए हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा, केंद्रीय वित्तमंत्री ने बयान दिया है कि पश्चिम बंगाल ने महालेखाकार के पास 2017-18 से 2021-22 तक जीएसटी छूट उपकर दावा नहीं भेजा है। राज्य सरकार इस दावे से सहमत नहीं है।
बयान के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के लिए क्षतिपूर्ति अभी तक सिर्फ 2017-18 और 2018-19 के लिए शुद्ध आधार पर साझा की गई है। शेष समय के लिए क्षतिपूर्ति कुल राजस्व के आधार पर जारी की गई है। सीतारमण ने दिसंबर में भी कहा था कि राज्य सरकारों के लिए जीएसटी के दावे तभी चुकाए जाएंगे, जब उन्हें संबद्ध महालेखाकार से प्रमाण पत्र समेत जरूरी दस्तावेज मिल जाएंगे।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)
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पश्चिम बंगाल के बकाया क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किए जाने संबंधी दावे का जवाब देते हुए सीतारमण ने सोमवार को संसद में कहा था कि जीएसटी क्षतिपूर्ति राज्य के लेखा परीक्षा वाले आंकड़े उपलब्ध कराए जाने पर ही जारी की जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल ने यह वर्ष 2017 से ही ये आंकड़े नहीं दिए हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा, केंद्रीय वित्तमंत्री ने बयान दिया है कि पश्चिम बंगाल ने महालेखाकार के पास 2017-18 से 2021-22 तक जीएसटी छूट उपकर दावा नहीं भेजा है। राज्य सरकार इस दावे से सहमत नहीं है।
बयान के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के लिए क्षतिपूर्ति अभी तक सिर्फ 2017-18 और 2018-19 के लिए शुद्ध आधार पर साझा की गई है। शेष समय के लिए क्षतिपूर्ति कुल राजस्व के आधार पर जारी की गई है। सीतारमण ने दिसंबर में भी कहा था कि राज्य सरकारों के लिए जीएसटी के दावे तभी चुकाए जाएंगे, जब उन्हें संबद्ध महालेखाकार से प्रमाण पत्र समेत जरूरी दस्तावेज मिल जाएंगे।
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