NIA ने PFI के 5 सदस्यों के खिलाफ दायर की चार्जशीट
एजेंसी ने आपराधिक साजिश, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने को लेकर शैक रहीम, शैक वाहिद अली, जफरुल्ला खान पठान, शेख रियाज अहमद और अब्दुल वारिस के खिलाफ हैदराबाद की एक विशेष अदालत में गुरुवार को दायर पूरक आरोप पत्र में कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख किया।
एनआईए प्रवक्ता ने कहा, कल अभ्यारोपित व्यक्ति प्रशिक्षित पीएफआई कैडर हैं, जो प्रभावशाली मुस्लिम युवाओं को भड़काने और कट्टरपंथी बनाने, उन्हें पीएफआई में भर्ती करने और विशेष रूप से आयोजित पीएफआई प्रशिक्षण शिविरों में हथियारों का प्रशिक्षण देने में लिप्त पाए गए।
उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य 2047 तक देश में इस्लामिक शासन स्थापित करने की साजिश को आगे बढ़ाने के लिए हिंसक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना है। एजेंसी ने कहा, पीएफआई के इन कैडर ने धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या की और घोषणा की कि भारत में मुसलमानों की पीड़ा को कम करने के लिए जिहाद का एक हिंसक रूप आवश्यक है।
पीएफआई में भर्ती होने के बाद मुस्लिम युवाओं को आरोपी पीएफआई कैडर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में भेजा गया, जहां उन्हें घातक हथियारों के इस्तेमाल में प्रशिक्षित किया ताकि वे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर हमला करके अपने 'लक्ष्य' को मार सकें।
एनआईए ने युवाओं की भर्ती करने और कट्टरपंथी बनाने और आतंकी एवं हिंसक कृत्यों को अंजाम देने के लिए हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के वास्ते पीएफआई नेताओं और कैडर द्वारा रची गई कथित आपराधिक साजिश मामले की जांच पिछले साल अगस्त में तेलंगाना पुलिस से संभाली थी।उन्होंने कहा कि इसने पिछले साल दिसंबर में मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया था।
एनआईए प्रवक्ता ने कहा, युवाओं को भर्ती करने, कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंक और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के लिए हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने को लेकर पीएफआई नेताओं और कैडर द्वारा रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित निजामाबाद पीएफआई मामले में एनआईए की विशेष अदालत, हैदराबाद में 5 आरोपियों के खिलाफ 16 मार्च, 2023 को एजेंसी ने एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)=
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