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Nawaz Sharif के लौटने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी : कार्यवाहक सूचना मंत्री

पाकिस्तान के कार्यवाहक सूचना मंत्री मुर्तजा सोलांगी ने रविवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जेल की सजा से लंदन नहीं भागे और अगले महीने स्वदेश लौटने पर उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

शरीफ (73) ने हाल ही में कहा था कि वह 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लौटने को लेकर उत्साहित हैं और जनवरी 2024 में होने वाले चुनावों में अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी का नेतृत्व करेंगे।

जियो न्यूज की खबर के मुताबिक, कराची में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सोलांगी ने कहा कि नवाज तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और एक बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं।

मंत्री ने कहा कि नवाज जेल की सजा से विदेश नहीं भागे, बल्कि उन्होंने अदालत व पूर्व सरकार से विदेश जाने की मंजूरी ली थी। सोलांगी ने कहा कि वह इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि नवाज को अग्रिम जमानत मिली है या फिर वह अदालत गए हैं या नहीं।

उन्होंने कहा कि इसका जवाब खुद पीएमएल-एन सुप्रीमो देंगे या फिर देश का कानून व संविधान। सोलांगी ने कहा कि संविधान के मुताबिक, देश निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही चलाया जाएगा।

आय की घोषणा नहीं करने पर उच्चतम न्यायालय ने नवाज शरीफ को सार्वजनिक पद रखने के लिए आजीवन अयोग्य करार दिया था, जिसकी वजह से उन्हें 2017 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

नवाज ने इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, जिस पर लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें चार सप्ताह की मंजूरी प्रदान की थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटे और 2019 से लंदन में रह रहे हैं।



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