Pakistan के राष्ट्रपति जरदारी को भ्रष्टाचार के मामले में मिली छूट
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को कहा कि भ्रष्टाचार के एक मामले में जरदारी को पद पर रहते विशेष छूट मिलेगी। भ्रष्टाचार के इस मामले को आमतौर पर पार्क लेन के रूप में जाना जाता है।
जरदारी पर प्रमुख कंपनियों को ऋण जारी करने के लिए अधिकारियों को प्रभावित करने का आरोप है। इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने पार्क लेन मामले की सुनवाई की।
जरदारी पर आरोप है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल 2008 से 2013 के दौरान अपनी कुछ बड़ी कंपनियों के लिए ऋण जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रभावित किया था।
जरदारी के वकीलों ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनपर अदालती मामलों में मिलने वाली छूट लागू होती है और अब उनके खिलाफ कोई भी सुनवाई जारी नहीं रह सकती। जरदारी नौ मार्च को दूसरी बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए थे।
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