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ट्रंप की शुल्क नीति के खिलाफ 12 अमेरिकी राज्यों ने अदालत का रुख किया

अमेरिका के 12 राज्यों ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन की शुल्क नीति को अवैध बताते हुए इसके खिलाफ यहां ‘यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड’ में बुधवार को मुकदमा दायर किया।

मुकदमे में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की इस नीति ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अराजकता पैदा कर दी है। मुकदमे में ट्रंप की इस दलील को चुनौती दी गई है कि वह अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत मनमाने ढंग से शुल्क लगा सकते हैं।

राज्यों ने अदालत से इस नीति को अवैध घोषित करने और इसे लागू करने से सरकारी एजेंसियों एवं उनके अधिकारियों को रोकने का अनुरोध किया है। अदालत में मुकदमा दायर करने वाले राज्यों में ओरेगन, एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनोइस, मेन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू मेक्सिको, न्यूयॉर्क और वर्मोंट शामिल हैं।

एरिजोना की अटॉर्नी जनरल क्रिस मेयस ने इस नीति को ‘‘पागलपन’’ करार देते हुए कहा कि यह न केवल आर्थिक रूप से नुकसानदेह है, बल्कि अवैध भी है। इससे पहले, कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने भी ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था जिसमें उन्होंने कहा कि इस शुल्क नीति से राज्य को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है।



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