Pune

[Pune][bleft]

Maharashtra

[Maharashtra][bleft]

National

[National][bleft]

International News

[International][bleft]

Editor's picks

[Editor's pick][bleft]

GST कटौती का फायदा अगर दुकानदार न दे तो क्या करें

सरकार ने मंगलवार को कहा कि अगर ग्राहकों को जीएसटी दर में कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है, वे टोल फ्री नंबर 1915 पर या व्हाट्सएप नंबर 8800001915 के जरिये अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) में कहा कि पीड़ित ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं या 8800001915 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।

 

सीबीआईसी ने कहा कि शिकायत/सवाल एकीकृत शिकायत निपटान प्रणाली (आईएनजीआरएएम) पोर्टल पर भी दर्ज कराए जा सकते हैं। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में व्यापक सुधारों के तहत चार स्लैब की जगह दो स्लैब करने का फैसला किया गया है। अब कर की दरें पांच और 18 प्रतिशत हैं। जीएसटी में सुधारों के परिणामस्वरूप दैनिक उपयोग की 99 प्रतिशत वस्तुओं की कीमत कम हो गई है।

 

सरकार मूल्य निर्धारण पर नजर रख रही है और विभिन्न कंपनियों ने स्वयं आगे आकर कहा है कि वे कीमतें कम करके जीएसटी में कटौती का लाभ दे रही हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर शिकायतें आने लगी हैं कि कुछ कंपनियां जीएसटी दर में कटौती का लाभ नहीं दे रही हैं। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma



from व्यापार https://ift.tt/i9feHw8
via IFTTT
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :


Business News

[Business][twocolumns]

Health

[Health][twocolumns]

Technology

[Technology][twocolumns]

Entertainment

[Entertainment][twocolumns]