GST कटौती का फायदा अगर दुकानदार न दे तो क्या करें
सीबीआईसी ने कहा कि शिकायत/सवाल एकीकृत शिकायत निपटान प्रणाली (आईएनजीआरएएम) पोर्टल पर भी दर्ज कराए जा सकते हैं। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में व्यापक सुधारों के तहत चार स्लैब की जगह दो स्लैब करने का फैसला किया गया है। अब कर की दरें पांच और 18 प्रतिशत हैं। जीएसटी में सुधारों के परिणामस्वरूप दैनिक उपयोग की 99 प्रतिशत वस्तुओं की कीमत कम हो गई है।
सरकार मूल्य निर्धारण पर नजर रख रही है और विभिन्न कंपनियों ने स्वयं आगे आकर कहा है कि वे कीमतें कम करके जीएसटी में कटौती का लाभ दे रही हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर शिकायतें आने लगी हैं कि कुछ कंपनियां जीएसटी दर में कटौती का लाभ नहीं दे रही हैं। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
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