मालेगांव बम धमाका मामले में देरी पर हाईकोर्ट की फटकार
देरी करने पर एनआईए से मांगी सफाई
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नई दिल्ली - वर्ष 2008 में मालेगांव (जिला नासिक) में हुए बम धमाकों के मामले में देरी करने को लेकर हाइकोर्ट ने एनआईए को फटकार लगाई है. इस मामले में कोर्ट ने एनआईए से सफाई देने के निर्देश दिए है. जिससे एनआईए को अब इस मामले में जल्द ही आगे की कार्रवाई करनी पड़ सकती है.
ज्ञात हों कि, मालेगांव में 29 सितम्बर 2008 को बम धमाका हुआ था, जिसमें छह लोगों की जान गई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे. इस मामले में भाजपा की सांसद प्रज्ञासिंह ठाकूर, कर्नल पुरोहित समेत कई सारे आरोपी नामजद किए गए थे.
तत्कालीन एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने मामले में प्रज्ञासिंह ठाकूर समेत सभी हिंदू संगठनों से जूड़े आरोपियोंं को गिरफ्तार किया था. इस मुद्दे को लेकर उस समय काफी बवाल भी मचा था, जोकि आज तक थमा नहीं है. दुर्भाग्यवश 26 नवम्बर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में हेमंत करकरे अपने दो करीबी सहयोगियों के शहीद होकर वीरगति को प्राप्त हुए थे.
पिछले कई वर्षों से यह मामला मुंबई के हाइकोर्ट में चल रहा है. लेकिन इस केस की गति को लेकर हाइकोर्ट ने एनआईए को फटकार लगाते हुए मामले में जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए.
बता दें कि, इस मामले का एक आरोपी समीर कुलकर्णी ने हाइकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए मामले में अभियोजन पक्ष तथा एनआईए की ओर से बेवजह देरी करने का आरोप लगाया था. हालांकि, अक्टूबर 2018 में ही हाइकोर्ट ने इस मामले में तेजी लाने के निर्देश तो दिए थे, लेकिन एनआईए की ओर से पिछले छह माह में मात्र 14 गवाहों को जांचा गया.
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने एनआईए से पूछा कि, अब तक उनकी ओर से कितने स्थगन प्रस्ताव दिए गए है तथा ऐसा ही चलता रहा तो ट्रायल पूरा होने में काफी लम्बा समय लग जाएगा. इसलिए जल्द से जल्द इस मामले में अपना पक्ष साफ करते हुए अब तक की कार्रवाई की जानकारी देंं.
इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 मार्च को होगी. इस बम धमाके मामले में प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित के अलावा रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी भी आरोपी है. पिछले एक दशक से भी अधिक समय से चल रहे इस मामले में अभी और भी गवाहों को जांचना बाकी होने के कारण इस मामले के अंतिम चरण में पहुंचने के कितना समय लगेगा, यह तो आने वाला समय ही बता सकेगा.
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