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अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति पर एक एनआरआई ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप

सोना खरीद मामले में सचिन जोशी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया



मुंबई - फिल्मी जगत की विख्यात अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक कंपनी में सोना खरीद योजना में पैसे निवेश करने तथा अपने आप को कंपनी का संचालक बताने पर एक एनआरआई सचिन जोशी ने धोखाधड़ी का आरोप किया गया है. इस मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने कंपनी याचिकाकर्ता को उचित मुआवजा दें ऐसे आदेश भी जारी किए है.

शिकायतकर्ता सचिन जोशी ने न्यायालय में दी अपनी याचिका में कहा कि, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने वर्ष 2014 में सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक होने की बात बताकर उनसे कंपनी के सोना खरीद योजना में पैसे निवेश करने को कहा. इसके बाद जोशी ने 18 लाख 75 हजार 870 रुपये जमा किए. लेकिन इसके बाद वादे के मुताबिक उन्हें 1 किलो सोना नहीं दिया गया, जिससे उनके साथ धोखाधड़ी हुई.

जोशी की इस शिकायत पर न्यायमूर्ति गौतम पटेल के सामने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. इस समय एड. रोहन कामा और एड. रुपेश गीते ने युक्तिवाद करते हुए याचिकाकर्ता को दिलासा देने की मांग रखी. इस मामले में याचिकाकर्ता उचित मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र है. इसलिए कंपनी याचिकाककर्ता के हिस्से का सोना किसी को भी ना बेचें या फिर कोई तिसरा व्यक्ति इस पर अपना अधिकार ना बताएं, ऐसा आदेश न्या. पटेल ने दिया.

इसके साथ ही याचिकाकर्ता के वकिलों ने बाताया कि, जोशी ने सिने सेलिब्रेटी शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की सलाह पर सतयुग गोल्ड कंपनी में पैसे निवेश किए थे. योजना के मुताबिक पांच वर्ष बाद यानी 25 मार्च 2019 को उन्हें एक किलो सोना मिलना था. लेकिन याचिकाकर्ता जब कंपनी के बांद्रा-कुर्ला काॅम्प्लेक्स में पहुंचे तो वहां पर कंपनी का कार्यालय बंद हो चुका था.

इसके बाद याचिकाकर्ता कंपनी के अंधेरी और मालाड समेत अन्य चार पतों पर पहुंच. इसके बाद उन्होंने रजीस्ट्रार आॅफ काॅर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाईट के जानकारी प्राप्त की. इससे पता चला कि, राज कुंद्रा ने कंपनी से मई 2016 में और शिल्पा शेट्टी ने नवम्बर 2017 में ही कंपनी से अपना त्यागपत्र दे दिया था. इसके बाद अपने साथ धोखाधड़ी होने की जानकारी मिलने पर याचिकाकर्ता ने 18 फरवरी 2020 को खार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

इसके बाद शिकायतकर्ता जोशी को 13 मार्च 2020 को गणपति चौधरी नाम के व्यक्ति का पत्र मिला. उसमें लिखा था कि, बार-बार जानकारी देने के बाद भी आप सोना लेने के लिए नहीं आए. इसलिए आपको प्रतिदिन 5 हजार रुपयों का जुर्माना ठोंका गया है. 30 दिनों के दौरान जुर्माने की यह रकम 17 लाख 75 हजार रुपयों तक पहुंच गई है. अपनी रकम भरकर आप सोना लेकर जा सकते है, ऐसी जानकारी पत्र में दी थी.

यह पत्र मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता की मांग को मानते हुए कंपनी को आदेश दिया कि, वह याचिकाकर्ता को तय शर्तों के मुताबिक उनकी निवेश की वापसी करें.

Tags - Actress Shilpa Shetty and her husband accused of cheating by an NRI

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