सरकार ने जारी किया नया नियम, अब सरकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी हर फोन की IMEI

अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जनवरी से आयातित और भारत में विनिर्मित सभी हैंडसेट के आईएमईआई नंबर को दूरसंचार विभाग के भारतीय जाली उपकरण रोधक पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा और इसका प्रमाणन हासिल करना होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि विनिर्माताओं को भारत में विनिर्मित सभी मोबाइल फोन का आईएमईआई नंबर जाली उपकरण रोधक पोर्टल पर दर्ज कराना होगा।
यह अधिसूचना मोबाइल उपकरण पहचान संख्या से छेड़छाड़ रोधक (संशोधन) नियम, 2022 के तहत जारी की गई है। प्रत्येक मोबाइल फोन का विशिष्ट 15 अंक का आईएमईआई नंबर होता है। यह संबंधित उपकरण की पहचान संख्या होती है। कई बार मोबाइल फोन गुम होने के बाद उनको ढूंढ पाना मुश्किल होता है। इसकी वजह यह है कि दूरसंचार नेटवर्क में एक ही आईएमईआई नंबर के जाली उपकरण भी होते हैं।(भाषा)
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