निजामुद्दीन मर्कज में शामिल तब्लिगियों पर हत्या या हत्या का प्रयास के मामले होंगे दर्ज
हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने दी कड़ी चेतावनी से खलबली
File Photo |
सिमला - दिल्ली के निजामुद्दीन मर्कज में शामिल तबलीगी जमात के लोगों पर हिमाचल प्रदेश में अब सीधे हत्या या हत्या का प्रयास करने का मुकद्दमा दर्ज हो सकता है. हिमाचल के डीजीपी ने एक वीडियो जारी कर इसके संदर्भ में जानकारी दी. इस मुद्दे को लेकर अब मरकज में शामिल लोगों के प्रति हिमाचल पुलिस काफी सख्ती बरतने के मूड़ में दिखाई दे रही है.
हिमाचल के डीजीपी सीताराम मरडी ने एक वीडियो जारी करते हुए चेतावनी दी है कि, निजामुद्दीन मर्कज के कार्यक्रम में तबलीगी जमात के जो भी लोग शामिल हुए थे वे फौरन खुद होकर सामने आएं. वर्ना अगर वे पुलिस के द्वारा पकड़े गए तो उन पर पहले हत्या का प्रयास करने का मामला और इन लोगों से अगर किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमण हुआ और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो संक्रमण कराने वाले तबलिगी पर हत्या का मुकद्दमा दर्ज किया जाएगा.
बता दें कि, इस समय पूरे देश में कोरोना वाइरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है. अब तक देश में कुल 3500 लोगों को कोरोना वाइरस का संक्रमण हुआ है तथा 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इससे निपटने के लिए सरकार की ओर से जमकर प्रयास किए जा रहे है. डाॅक्टर, नर्सेस औ स्वास्थ्य विभाग के कर्मि दिन-रात एक करते हुए कोरोना को खत्म करने का प्रयास कर रहे है.
ऐसे में कुछ दिन पहले खबर आई कि, दिल्ली के निजामुद्दीन मर्कज में तबलीगी जमात का एक कार्यक्रम मार्च महिने में हुआ था. इस कार्यक्रम में देश-विदेश से करीब 2 हजार लोग शामिल हुए थे. जिनमें से कुछ लोग पहले से ही कोरोना से ग्रस्त थे, ऐसी जानकारी सामने आई है.
मोदी सरकार की ओर से लाॅक डाउन की घोषणा करने के बाद यह सभी लोग पूरे देश में फैल गए थे. इनके लोगों के कारण बाद में सैकड़ों लोगों को कोरोना का संक्रमण होने की जानकारी सामने आई है. इसे देखते हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल लोगों को पूरे देश में खोजकर संक्रमित लोगों आइसोलेशन में रखा जा रहा है.
इसे लेकर पिछले कुछ दिनों मीडिया से लेकर शहरों की गलियों तक काफी चर्चा हो रही है. अभी भी मर्कज में शामिल तबलीगी जमात के कई लोग पुलिस की पकड़ से दूर है, जिससे इनके खिलाफ देश भर में आवाज उठ रही है. पहले कोरोना होने की जानकारी छुपाने पर केवल आपदा प्रबंधन कानून के तहत मुकद्दमा दर्ज होता था. लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में आईपीसी धारा 307 या धरा 302 के तहत भी अपराध दर्ज होंगे.
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